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HC में केंद्र का हलफनामा- बंद कार में अकेले हों तो मास्क लगाना जरूरी नहीं
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है. लेकिन अगर कोई शख्स कार में अकेले सफर कर रहा हो तो क्या उसके लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा? इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं की गई है. यानी कि अगर कोई शख्स कार में अकेले सफर कर रहा है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है.
दरअसल, दिल्ली में अकेले गाड़ी में ड्राइविंग करते वक्त मास्क न लगाने पर लोगों का ₹2000 का चालान काटा जाता है. इससे पहले चालान की राशि ₹500 रखी गई थी. कुछ वकीलों की चालान भी बंद गाड़ी में ड्राइव करते हुए किए गए थे. जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें बंद कार में चालान काटने को गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी गई थी
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